कानूनन निषिद्ध सामग्री का प्रसारण ना करें मीडिया

नई दिल्ली, पीआर ब्यूरो :- मंगलवार को लोकसभा के सदन की कार्यवाही में डिजिटल मीडिया, ओटीटी प्लेटफार्म पर प्रसारित सामग्री पर चर्चा चल रही थी. इसपर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 अधिसूचित किए हैं. इसमें ओटीटी प्लेटफार्म संचालकों के लिए आचार संहिता एवं समयबद्ध शिकायत निवारण तंत्र है.

लोकसभा में मलूक नागर के प्रश्न के लिखित उत्तर में अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी. ठाकुर ने कहा कि ऑनलाइन सृजित सामग्री के संचालकों से यह अपेक्षा की जाती है. कि वे किसी ऐसी सामग्री का प्रसारण न करें जो कानून के तहत निषिद्ध है, वे सामान्य दिशा निर्देशों के अनुरूप सामग्री का आयु के आधार पर स्व-वर्गीकरण करें.

विदेशी मीडिया में विज्ञापनों पर व्यय नहीं
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि विदेशी मीडिया में विज्ञापनों पर किसी मंत्रालय या विभाग ने कोई व्यय नहीं किया है. निचले सदन में सुरेश नारायण धानोरकर और राजमोहन उन्नीथन के प्रश्न के लिखित उत्तर में ठाकुर ने यह जानकारी दी. सदस्यों ने सरकार से साल 2014 से वर्ष-वार तथा वर्तमान वर्ष के दौरान विदेशी मीडिया में विज्ञापन पर कुल खर्च का ब्यौरा मांगा था.

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