केदार की जाएगी विधायकी ? देखें किसे हुई सजा, कौन छुटा निर्दोष…

एम.डी. सुर्यवंशी, पीआर न्यूज ब्यूरो, नागपुर :-
नागपुर जिला मध्यवर्ती बैंक घोटाले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री, विधायक सुनिल केदार को बड़ा झटका लगा है। नागपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने केदार को घोटाले में मुख्य अभियुक्त मानते हुए दोषी करार देते हुए पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही सुनील केदार पर साढ़े बारह लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सुनील केदार के साथ ही अन्य पांच भी दोषी साबित हुए हैं। वहीं तीन अन्य आरोपितों को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी किया है।
ज्ञात हो कि, 2002 में नागपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक में 154 करोड़ रुपये से ज्यादा का घोटाला उजागर हुआ था। जिस समय यह घोटाला हुआ उस समय सुनील केदार बैंक के चेयरमैन थे। केदार की शिफारिश पर बैंक ने बिना किसी सुरक्षा के निजी कंपनियों को लोन दिया था। जिन कंपनियों ने लोन लिया था उन्होंने लोन न चुकाते हुए खुद को दिवालिया घोषित कर दिया था। निजी कंपनी के दिवालिया हो जाने से बैंक में किसानों का पैसा भी डूब गया। इस घोटाले के लिए केदार को मुख्य आरोपी बनाया गया था।

बैंक घोटाले में यह है छह आरोपी

अदालत ने सुनील केदार के साथ अशोक चौधरी, केतन सेठ, सुबोध गुंडारे, नंदकिशोर त्रिवेदी, अमोल वर्मा को दोषी करार दिया है। वहीं श्रीप्रकाश पोद्दार, सुरेश पेशकर और महेंद्र अग्रवाल को सबूतों के अभाव में निर्दोष बरी कर दिया। खबर लिखे जाने तक कोर्ट का पूरा आर्डर आना बाकी था। अगला अपडेट जल्द ही।

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