चार वर्षीय बच्ची के बलात्कार एव हत्या के दोषी की फांसी बरकरार, राष्ट्रपति ने की दया याचिका खारिज

पीआर न्यूज, नागपुर :- बलात्कार एव हत्या के आरोपी वसंत संपत दुपारे, उम्र – 61 की दया याचिका राष्ट्रपती महोदया ने खारिज कर दी है। 15 वर्ष पूर्व 2008 में नागपुर के वाड़ी क्षेत्र में अपने परिचित की चार वर्षीय मासूम बच्ची का अपहरण करने के बाद उससे बलात्कार कर उसकी पत्थरों से कुचलकर हत्या करने वाले नराधम वसंत उर्फ वसंता संपत दुपारे के कृत्य को सर्वोच्च न्यायालय ने क्रूरतम अपराध की श्रेणी में माना और उसकी फांसी की सजा में रियायत देने से साफ इंकार कर दिया था। इसके बाद आरोपी की ओर से राष्ट्रपती के पास दया याचिका दायर कर अच्छे आचरण का हवाला देते हुए सजा मे रियायत देने की गुहार लगाई गई थी। नराधम की दया याचिका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खारिज कर दी है। राष्ट्रपति भवन ने यह जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने तीन मई 2017 को वसंत संपत दुपारे (तब 55 वर्ष) की दया याचिका को खारिज कर दिया था और उसकी फांसी की सजा बरबरार रखी थी। 25 जुलाई 2022 को देश की 15वीं राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से खारिज की गई यह पहली दया याचिका है। राष्ट्रपति सचिवालय को इस वर्ष 28 मार्च को इस मामले में गृह मंत्रालय की ओर से सिफारिश की गई थी।राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से बयान जारी कर दी गई जानकारीराष्ट्रपति सचिवालय ने 28 अप्रैल 2023 को दया याचिका की स्थिति से संबंधित अद्यतन बयान में कहा,‘‘राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज कर दी है (10 अप्रैल को)।’’ उच्चतम न्यायालय ने 26 नवंबर 2014 को निचली अदालत और बंबई उच्च न्यायालय के वर्ष 2008 में चार वर्षीय लड़की से बलात्कार व हत्या के मामले में महाराष्ट्र के नागपुर निवासी दुपारे की मौत की सजा सुनाने के फैसले को बरकरार रखा था।सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत और बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा थाशीर्ष अदालत ने 14 जुलाई 2016 में दुपारे की उस याचिका पर विचार करने पर सहमति जतायी थी जिसमें उसने दावा किया था कि निचली अदालत ने उसे अपनी बात रखने का उचित मौका नहीं दिया। दोषी की मौत की सजा को बरकरार रखते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था कि नाबालिग लड़की से बलात्कार उसके सम्मान को राक्षसी तरीके से गर्त में दफनाना है। अदालत ने इस मामले के घटनाक्रम का हवाला देते हुए कहा कि दोषी उसका पड़ोसी था और उसने लड़की को बहलाया फुसलाया, उसका बलात्कार किया और दो बड़े पत्थरों से कुचल कर उसकी हत्या कर दी।यह मामला 3 अप्रैल 2008 का है। उस दिन रात को बच्ची के पिता कृष्णा दूधराज शर्मा ने वाड़ी थाने में अपनी 4 वर्षीय पुत्री के अपहरण की शिकायत दर्ज करवाई थी।

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