नागपुर अंबाझरी स्थित आंबेडकर भवन गिराने वालों के खिलाफ दर्ज करें मामला : कोर्ट

पीआर न्यूज, नागपुर :- नागपुर के अंबाझरी उद्यान स्थित डॉ. बाबासाहब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन गिराने के खिलाफ और दोषियों पर सक्त कार्रवाई को लेकर पिछले तीन-चार महीने से भी ज्यादा समय से विभिन्न संगठन आंदोलन कर रहे हैं. इसी आंदोलन के दौरान याचिकाकर्ता गजघाटे ने डीबीए अध्यक्ष एडवोकेट रोशन बागड़े के जरिए नागपुर जिला न्यायालय में याचिका दायर कर नागपुर के अंबाझरी उद्यान परिसर में डॉ. बाबासाहब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन को गलत तरीके से तोड़ने वाले गरुड़ा कंपनी के जिम्मेदार 4 एव एमटीडीसी के 2 लोगों पर मामला दर्ज करने के निर्देश देने की गुहार लगाई थी.
न्यायालय में विचाराधीन मामले में 2 मई को मुख्य न्यायदंडाधिकारी ने अंबाझरी पुलिस को आदेश देते हुए गरुड़ा कंपनी और एमटीडीसी के अधिकारियों पर मामला दर्ज करने के निर्देश दिए.

तीन महीने में अंबाझरी थाने सहित राज्य के अलग-अलग शहरों में विविध सामाजिक संगठनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है. लेकिन पुलिस जांच न करते हुए आंदोलन करियो को ही शांत कराने में लगी हुई थी. इसी बीच आंदोलन में शामिल फरियादी राजेश गजघाटे ने नागपुर के मुख्य न्यायदंडाधिकारी के समक्ष आवेदन कर दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की थी. उसी के आधार पर न्यायालय ने मामला दर्ज करने के निर्देश दिए. फरियादी के वकील अधि. रोशन बागड़े ने कोर्ट को बताया कि भवन गिराने की प्रक्रिया ही गलत थी. गरुडा एम्यूजमेंट पार्क प्रा. लिमिटेड ने किसी भी विभाग से कानूनी अनुमति न लेते हुए सांस्कृतिक भवन को गिराया. उसके आधार पर न्यायालय ने कंपनी के संचालक नरेंद्र जिचकार, विजय शिंदे, प्रवीणकुमार अग्रवाल व प्रवीण जैन के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश पुलिस को दिए.

आधिकारिक तौर पर मामला दर्ज होने से संभावता उचित जांच होकर आंदोलनकारियों को न्याय और दोषियों को सजा मिलने की उम्मीद अधिवक्ता रोशन बागड़े एव उनके सहयोगी अधिवक्ता वैभव दहीवले, अधिवक्ता सचिन मेकाले ने जताई है.

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