नागपुर बना अवैध गैस रिफिलिंग का हब, 2-5 किलो के अवैध सिलेंडरों की भरमार?

पीआर न्यूज, नागपुर :- घरेलु गैस सिलेंडर से 2 किलो से 5 किलो तक के सिलेंडर भरकर बेचना बदस्तूर जारी होकर अब आरोपियों ने व्यावसायिक 19 किलो सिलेंडर भरकर बेचना शुरू कर दिया है. एक साल पहले नागपुर में महाकाली नगर झोंपडपट्टी में अवैध सिलेंडर रिफिलिंग की वज़ह से आग लग गई थी. पुलिस सूत्रों के अनुसार घनी रिहायशी इलाके में चल रहा ‘सिलेंडर रिफिलिंग’ का कारखाना मिला है. पांचपावली पुलिस ने सोमवार की रात बाबा बुड्डाजी नगर स्थित इस कारखाने पर छापा मारकर 12 घरेलू और 24 व्यावसायिक सिलेंडर बरामद किए हैं. पुलिस ने इस कारखाने के मुखिया दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें मोहन जगमल वैष्णव (43) बाबा बुड्ढाजी नगर तथा प्रेम कुमार सोहनराम गोदारा (26) यादव नगर, यशोधरा है.
आरोपी मूलत: राजस्थान के निवासी हैं. वह कुछ समय से यहां रहते हैं. उन्होंने बाबा बुडाजी नगर में एक मकान किराए पर लिया था. वहां से यह कारखाना चला रहे थे. वह बस्ती में घूमकर 14 किलो वजन का घरेलू सिलेंडर खरीदते थे. इसकी कीमत 1154 रुपए है. आरोपी 1250 से 1300 रुपए के बीच इसे खरीदते थे. इस सिलेंडर की गैस को रिफिलिंग पाइप की मदद से व्यावसायिक सिलेंडर में भरते थे यह सिलेंडर कैटरिंग अथवा होटल व्यवसायियों को बेचते थे. 19 किलो के व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत 2200 रुपए है. इस गोरखधंधे से आरोपियों को एक सिलेंडर के बदले में चार-पांच सौ रुपए बच जाते थे. कई दिनों से यह गोरखधंधा चल रहा था. शादी तथा त्यौहार का सीजन करीब होने से व्यावसायिक सिलेंडर की मांग बढ़ गई थी. सोमवार की रात पांचपावली पुलिस को इस कारखाने की भनक लग गई. पुलिस ने रात 11.45 बजे वहां दबिश दी. आरोपी पुलिस के हाथ लग गए. उनसे 24 व्यवसायिक सिलेंडर जिनमें 15 में गैस भरी हुई थी और 12 घरेलू सिलेंडर जिनमें से एक में गैस भरी हुई थी मिल गए. पुलिस ने सिलेंडर बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों का कहना है कि उनके पास आजीविका का साधन नहीं था. गैस सिलेंडर बिक्री का अनुभव होने से यह काम करने लगे. उनके खिलाफ जीवनावश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. बरामद अधिकांश सिलेंडर भारत गैस के बताए जाते हैं.
अवैध कारोबार में लिप्त आरोपियों पर सक्त कारवाई न होने और कुछ जगह पर पुलिस की हफ्तावसूली के चलते भी इस तरह के गोरखधंधा चलाए जाने पता चलता है. गैस रिपेयरिंग के दुकानों से बिकने वाले लाल 2 किलो 5 किलो 19 किलो के सिलेंडरों को कौनसे नियमों के तहत बेचा जाता है. अवैध रिफिलिंग और व्यावसायिक लाइसेंस किसने दिया है यह जांच का विषय है.

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