फर्जी सर्टिफिकेट केस में घिरीं सांसद राणा, कोर्ट ने मुंबई पुलिस को फटकारा, अब 28 को सुनवाई…

गोपाल पाटिल पीआर न्यूज, अमरावती :- महाराष्ट्र के अमरावती जिले से सांसद नवनीत राणा के फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में आज सुनवाई के दौरान शिवड़ी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने पुलिस को कड़े शब्दों में फटकार लगाई. शिकायतकर्ता जयंत वंजारी ने अदालत के संज्ञान में लाया कि नवनीत राणा के खिलाफ अदालत द्वारा जारी गैर जमानती वारंट पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है. इस संबंध में अदालत ने मुंबई पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि वह लोकसभा अध्यक्ष को मामले के संबंध में पत्र लिखें. साथ ही संबंधित पुलिस उपायुक्त को इस संबंध में तत्काल कार्रवाई रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है.
इस दौरान मुलुंड थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक ने नवनीत राणा मामले में कार्रवाई के लिए समय मांगा. लेकिन अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यहां कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है. कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जबकि आरोपी महाराष्ट्र में ही है. अदालत ने पुलिस के और समय के अनुरोध को खारिज कर दिया. फिलहाल नवनीत राणा के मामले में अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी.
एफिडेविट में फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला
दरअसल सांसद नवनीत राणा पर आरोप है कि उन्होंने अपने चुनावी एफिडेविट में फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाया था. इस फर्जी सर्टिफिकेट के खिलाफ शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसूल और सुनील भालेराव ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इसके बाद हाईकोर्ट ने जून 2021 में नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र रद्द किया था. इसके अलावा उनके ऊपर दो लाख का जुर्माना भी लगा दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई है रोक
बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद नवनीत राणा की लोकसभा सदस्यता पर भी खतरे आ गया था. वहीं इस दौरान नवनीत राणा ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इस पर जून 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगाई थी.
कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार
फिलहाल इस मामले में आज (सोमवार) को सुनवाई के बाद कोर्ट ने पुलिस को जमकर फटकार लगाई है. शिवड़ी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने मुंबई पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि वह लोकसभा अध्यक्ष को मामले के संबंध में पत्र लिखें. साथ ही संबंधित पुलिस उपायुक्त को इस संबंध में तत्काल कार्रवाई रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है. बता दें कि शिकायतकर्ता जयंत वंजारी ने अदालत के संज्ञान में लाया कि नवनीत राणा के खिलाफ अदालत द्वारा जारी गैर जमानती वारंट पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है.

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