विधायक सुनील केदार को हुई एक साल की सजा…!

पीआर न्यूज, नागपुर :- पूर्व मंत्री, विधायक सुनील केदार को अदालत ने एक साल की सजा सुनाई है। अदालत ने यह फैसला 2016 में महावितरण के अधिकारियों से मारपीट करने के मामले में सुनाया है। केदार के साथ अदालत ने तीन अन्य लोगों को भी सजा सुनाई है। फ़िलहाल, केदार को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अदालत ने 54 हजार के बांड पर उन्हें एक महीने की राहत दी है।
कब का है मामला?
6 अक्टूबर 2016 को महापरेशन ने कोराडी से तिडंगी के बीच अल्ट्रा हाई वोल्टेज बिजली लाइन बिछाने का काम शुरू किया था। इसके लिए संबंधित किसानों की जमीनें भी अधिग्रहित की गई थी। लाइन बिछाने के लिए बड़े-बड़े टावर बनाए गए थे। 6 अक्टूबर, 2016 को महापारेषण के सहायक अभियंता अमोल खुबलकर दो-तीन अधिकारियों के साथ किसानों से उनकी फसल के नुकसान के मुआवजे के संबंध में बातचीत करने के लिए तेलगाँव गए थे। अधिकारी और किसानों के बीच चर्चा शुरू थी तभी, केदार अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचे थे।
वहां पहुंचते ही केदार ने महापारेशन को यहां काम शुरू करने की अनुमति किसने दी? ऐसा सवाल किया। सवाल चल ही रहा था कि, केदार ने अधिकारीयों और ठेकेदार को गाली देते उन्हें पीटना शुरू कर दिया। दोबारा इस क्षेत्र में काम करते दिखे तो टुकड़े-टुकड़े कर घर भेज देने ऐसी धमकी भी केदार ने दी। ऐसी शिकायत महापारेशन अधिकारी ने सावनेर पुलिस स्टेशन में दर्ज करायी थी। उपरोक्त मामले में सावनेर पुलिस ने सुनील केदार समेत कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
आज अदालत ने सभी गवाहों और सबूतों की जांच करते हुए पूर्व मंत्री सुनील केदार को एक साल कैद की सजा सुनाई।
सजा को निरस्त करने केदार ने लगाई याचिका
अदालत के आदेश के खिलाफ केदार ने सजा को निरस्त करने की याचिका लगाई है। जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। 54 हजार रुपये का बांड भरने के बाद अदालत ने केदार को एक महीने की मोहलत दी है, जहां इसको लेकर वह ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं। तब तक पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी।

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